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Sahara News Today : सहारा निवेशकों को पैसा हर हाल में मिलेंगे । यहाँ देखें पूरी खबर

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सहारा इंडिया में जो भी सहारा इंडिया में जो भी लोग निवेश किए हैं लगातार परेशान है हाजी 11 अगस्त को हरियाणा की एक सहारा एजेंट ने अपनी जान दे दी । इसका पूरा पूरा सरे सहारा का पैसा ना मिलने को लेकर है यह बताया जा रहा है कि यह लड़की का उम्र लगभग 40 वर्ष थी और यह कुछ दिनों से सहारा का पैसा ना मिलने के कारण और लोगों को प्रेशर के कारण मौत का कारण बन गए ।

यह देखा जा रहा है कि दिन पर दिन सहारा में निवेशक परेशान है गरीब लोग अपने बचत राशि को सहारा में निवेश किए थे कई ऐसे लोग अपने बुढ़ापे के लिए तो कई लोग अपने बेटियों की शादी के लिए तो कई लोग आगे की भविष्य के लिए पैसा को जमा किया था आज वही पैसा उनको ना मिलने का सबसे बड़ा कारण मौत के मुंह में जा रहे है क्योंकि प्रतिदिन धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया जा रहा है ।

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सरकार दिलाएगी पैसे

यह उम्मीद जताई जा रही है किया धरना प्रदर्शन एक जगह का नहीं बल्कि हर जगह में भारी मात्रा में किया जा रहा है इस पर पर इसका प्रभाव सीधे-सीधे सरकार की ओर बढ़ रहा है और यह बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर में सहारा में निवेशकों के लेकर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा लगाता दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन का असर पड़ा जिसके कारण राष्ट्रपति महोदय मुर्मू के पास चिट्ठी लिखकर भेजा गया और यह कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर में राष्ट्रपति महोदय जल्द से जल्द कोई प्रतिक्रिया का सहारा में निवेशकों को बड़ी खुशखबरी देंगे ।

एक तरफ जहां हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है दूसरी तरफ हर घर के लोग कहीं न कहीं सहारा में निवेशक परेशान है उनका पैसा कब मिलेगा मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा सहारा का मालिक सुब्रत राय ईश्वर कोई प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक कोई भी अभी जवाब नहीं मिला है जिसके चलते लोग परेशान हैं धरना प्रदर्शन कई कई जगह पर किया जा रहा है फ्लेक्स पर सबसे बड़ा एक्शन सरकार को लेनी चाहिए और सहारा में निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा देनी चाहिए ।

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Sahara India Chief Subrata Roy यह गलत चलन है, जो बढ़ रहा है:

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह गलत चलन है, जो बढ़ रहा है। जमानत के लिए दायर याचिका में आप उन मामलों की जांच करते हैं जो जमानत पर विचार के लिए अप्रासंगिक हैं। जमानत के लिए यह कैसे प्रासंगिक हो सकता है? या तो आप जमानत खारिज करें या मंजूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें निवेशकों का पैसा वापस नहीं करने को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि वह सहारा प्रमुख को अदालत के समक्ष निजी तौर पर पेश करें। पीठ ने आज की सुनवाई के दौरान कहा कि उच्च न्यायालय को अन्य मुकदमों में इस तरह के आदेश पारित करने चाहिए थे, न कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते वक्त। Sahara News Today

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सीआरपीसी की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए जमानत के निर्देश से संबंधित है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने कहा,अपने 22 साल के अनुभव में मैंने एक चीज सीखी है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पीठ ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता। यह (अदालत) कर सकता है, लेकिन उचित प्रारूप और अधिकार क्षेत्र के तहत। (धारा) 438 में नहीं। Sahara News Today

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